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अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही..

अवैध अस्पतालों पर कार्यवाही..

*सीएमएचओ डॉ पालीवाल के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में  बिना पंजीकरण संचालित  निजी चिकित्सालयों पर हुई कार्यवाही, 6 निजी चिकित्सालयों को नोटिस जारी , 1 क्लिनिक को किया सील* 
जैसलमेर, 22 जनवरी 2025 ( बी एल सरोज ) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेंद्र कुमार पालीवाल के नेतृत्व में विभागीय टीम द्वारा बुधवार  को  फलसूंड क्षेत्र में स्थित निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) नियम 2013 एवं नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण एवं विनियमन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत किया गया। निरीक्षण कार्यवाही के दौरान फलसूंड क्षेत्र के 6 निजी चिकित्सालयों रोशन हॉस्पिटल , अक्षा हॉस्पिटल एवं  पंचकर्म सेंटर, जय भवानी हॉस्पिटल ,मेट्रो हॉस्पिटल, मेंहर हॉस्पिटल व जोधपुर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। चिकित्सालय संचालको के  पास वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र एवं योग्यताधारी कार्मिकों के मौके पर उपस्थित नहीं होने के कारण संबंधित सभी 6 संस्थानों को नोटिस जारी कर  दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही फलसूंड  स्थित गुजरात हॉस्पिटल  एवं रिसर्च सेंटर फलसूंड को  मां बाउचर योजना के क्रियांवयन में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया , डॉ पालीवाल द्वारा ग्राम रासला के हेल्थ केयर क्लीनिक  के निरीक्षण के दौरान वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र व  योग्यता धारी कार्मिकों के मौके पर नहीं होने के कारण क्लिनिक को सील किया गया , निरीक्षण कार्रवाई के दौरान डीपीसी विक्रम सिंह चंपावत व हीरालाल भी  उपस्थित थे

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